दिल्ली की देवली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में दोषी पाया गया है. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने डॉ. राजेंद्र भाटी की आत्महत्या के मामले में प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने IPC की धारा 306 और 120 B के तहत विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी पाया है.
डॉ. राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. घटना स्थल पर पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल का नाम लिखा था. मृतक डॉ. राजेंद्र भाटी ने सुसाइड नोट में प्रकाश और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने के आरोप लगाए थे.
इस मामले में कोर्ट ने विधायक प्रकाश जारवाल समेत कुल तीन लोगों को दोषी करार दिया है. फिलहाल, इस मामले में सजा का ऐलान नहीं किया गया है.
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क्या है पूरा मामला
देवली विधानसभा इलाके में रहने वाले डॉ. राजेंद्र भाटी ने साल 2020 में फांसी लगाने से पहले लिखे सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और उनके साथियों का नाम लिखा था. उन्होंने विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था.
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नोट में उन्होंने लिखा था कि विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी ने विधानसभा चुनाव से पहले पानी के टैंकर चलवाने के लिए कई लोगों से एक लाख रुपये लिए थे लेकिन उसके बावजूद भी वे लाखों रुपये की डिमांड करते रहे. इसी के चलते डॉक्टर राजेंद्र मानसिक तौर पर परेशान हो गए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए.
दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगियों पर जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े गंभीर आरोप में केस दर्ज किया था.
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