डीएनए हिंदी: Air India News- एअर इंडिया पर दो सप्ताह में दूसरी बार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने बड़ी कार्रवाई की है. DGCA ने एअर इंडिया (Air India) के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई 6 दिसंबर, 2022 को पेरिस-दिल्ली फ्लाइट में दो यात्रियों की तरफ से की गई बदतमीजी की रिपोर्ट समय पर DGCA को नहीं करने के लिए की गई है. इससे पहले पिछले सप्ताह भी एअर इंडिया के खिलाफ चर्चित टॉयलेट केस (Air India Pee Gate Case) डीजीसीए ने 3 कठोर कार्रवाई की थी.
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क्या हुआ था 6 दिसंबर की फ्लाइट में
एअर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट (Paris-Delhi Flight) में 6 दिसंबर, 2022 को नशे में धुत्त एक पैसेंजर को टॉयलेट के अंदर स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा गया था. यह पैसेंजर फ्लाइट के दौरान केबिन क्रू के निर्देश भी नहीं मान रहा था और लगातार बदतमीजी कर रहा था. इसके अलावा एक अन्य यात्री ने कथित तौर पर अपनी साथी महिला यात्री के टॉयलेट के लिए जाने के बाद उसकी खाली सीट कब्जा ली थी और उसका कंबल भी ओढ़कर बैठ गया था.
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जुर्माना लगाने के लिए DGCA ने बताए हैं ये कारण
भारत में नागरिक उड़ानों के नियामक DGCA ने एअर इंडिया पर इस फ्लाइट के दौरान लापरवाही के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने बयान में कहा, DGCA ने एअर इंडिया के जवाबदेही प्रबंधक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि एयरलाइंस द्वारा अपनी नियामकीय जिम्मेदारियां नहीं निभाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. डीजीसीए ने आगे कहा, एअर इंडिया ने 23 जनवरी को नोटिस का जवाब दाखिल किया है, जिसकी जांच की गई है. इसके बाद एअर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. यह जुर्माना एअर इंडिया की तरफ से फ्लाइट में हुई घटनाओं की जानकारी DGCA को नहीं देने और अपनी इंटरनल कमेटी को यह मामला रेफर करने में की गई देरी के लिए लगाया जा रहा है. ऐसा करके एयरलाइंस ने डीजीसीए के नियमों (DGCA Rules) का उल्लंघन किया है.
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पिछले सप्ताह लगाया था 30 लाख रुपये का जुर्माना
पिछले सप्ताह भी DGCA ने एअर इंडिया पर 26 नवंबर, 2022 की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट की बिजनेस क्लास में हुई हरकत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कार्रवाई की थी. यह Air India Pee Gate Case के नाम से चर्चित हुआ था, जिसमें नशे में धुत्त पुरुष यात्री ने बुजुर्ग महिला सहयात्री के ऊपर पेशाब कर दिया था. डीजीसीए ने इस मामले में एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही एयरलाइंस के डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर भी अलग से 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही इस फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था.
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