'PoK हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता', संसद में बोले अमित शाह, नेहरू पर साधा निशाना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 11, 2023, 09:02 PM IST

Amit Shah News Hindi Today 

Amit Shah on Article 370: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को पेश किया. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है. इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 'PoK हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता. इसके साथ उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर भी निशाना साधा है. 

गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर भी खूब हमला बोला. उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और उसे कोई नहीं छीन सकता. उन्होंने कहा कि  सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को 3 परिवारों ने रोक रखा था और ये लोग धारा 370 को एंजॉय कर रहे थे. शाह ने कहा कि लोकसभा में कहा गया था कि बिल लंबित है और जल्दबाजी में लाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और हमें इसका इंतजार करना चाहिए. ये सभी स्टैंड न्याय के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी के फैसलों को रोकने के लिए थे. 

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370 को लेकर विपक्ष पर बरसे अमित शाह 

अमित शाह ने 370 को लेकर कहा कि कहा कि जम्मू-कश्मीर से ज्यादा मुसलमान तो बंगाल और बाकी राज्यों में हैं लेकिन अलगवावाद और आतंकवाद वहीं ही क्यों ज्यादा है. शाह ने कहा कि गलती तो किसी से भी और कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है. विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि आप लोग वापस लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे. गृहमंत्री ने आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष ने लगतार आरोप लगाए, आज कोर्ट ने हमारे फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने यह भी माना है कि राष्ट्रपति शासन लगाना भी गलत फैसला नहीं था.  अदालत ने याचिकाकर्ताओं के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

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नेहरू पर साधा निशाना 

अमित शाह ने कहा कि SC ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका नहीं है. अगर अनुच्छेद 370 इतना ही उचित और आवश्यक था तो नेहरू ने इसके आगे अस्थायी शब्द का उपयोग क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वे संविधान सभा की मंशा और संविधान का अपमान कर रहे हैं. आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का यह दावा कि अनुच्छेद 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता, पूरी तरह से खारिज कर दिया है. 

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