Ankit Saxena Murder Case: तीस हजारी कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई आजीवान कारावास की सजा, 5 साल पहले हुई थी हत्या

नीलेश मिश्र | Updated:Mar 07, 2024, 02:10 PM IST

अंकित सक्सेना हत्याकांड

Ankit Saxena Murder Case: 5 साल पुराने अंकित सक्सेना हत्याकांड केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

साल 2018 में दिल्ली में हुई अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 3 दोषियों को सजा सुनाई है. इन तीनों को कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लव अफेयर की वजह से अंकित सक्सेना को सरेआम बीच सड़क पर मार डाला गया था. इस मामले में अंकित की प्रेमिका के माता-पिता और मामा को दोषी पाया गया था. अब इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है.

तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को दोषी पाया गया था. अब इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने कहा कि इन तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए और उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है.


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इन तीनों पर जो जुर्माना लगाया गया है, उसकी रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा करते हुए 23 दिसंबर 2023 को इन सभी को दोषी करार दिया था.


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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अंकित सक्सेना का अफेयर किसी दूसरे धर्म की एक लड़की से चल रहा था. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे लेकिन यह बात लड़की के परिवार को पसंद नहीं आई. अंकित सक्सेना पेशे से फोटोग्राफर थे. अंकित की प्रेमिका के माता-पिता और माना ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में 1 फरवरी 2018 की रात में अंकित का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी. यह सब सरेआम भीड़ के सामने किया गया था.

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