क्या आप भी ट्रैफिक चालान से परेशान हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है. दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन (Violation) पर लगने वाले भारी-भरकम चालान से राहत मिलने वाली है. केजरीवाल सरकार (AAP) ने एक नया प्रस्ताव (Proposal) पेश किया है, जिसमें ट्रैफिक चालान पर 50% की छूट दी जाएगी. यह छूट मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की कुछ धाराओं के तहत लागू होगी. बस अब एलजी (LG) की मंजूरी का इंतजार है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया
दिल्ली के परिवहन मंत्री (Minister of Transport) कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार ने कुछ विशेष ट्रैफिक अपराधों के लिए जुर्माने में 50% की राहत देने का फैसला किया है. अगर मौजूदा चालान 90 दिनों के भीतर भरे जाते हैं या नए चालान 30 दिनों के अंदर चुकाए जाते हैं, तो यह छूट मिलेगी. इस स्कीम का मकसद ट्रैफिक जुर्माना भरने की प्रोसेस को आसान बनाना है. साथ ही लोगों को समय पर भुगतान के लिए इंस्पायर करना है. इससे कानूनी विवाद कम होंगे. इससे कोर्ट और ट्रांसपोर्ट विभाग पर बोझ भी घटेगा.
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कब मिलेगी छूट
यह छूट उन मामलों में दी जाएगी जब कोई इंसान बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, या किसी अयोग्य व्यक्ति को वाहन चलाने की मंजूरी दी गई हो, या फिर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा हो. यह फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे थे. खासकर 2022 में जीआरएपी के दौरान किए गए 75% चालान अब तक पेंडिंग हैं.
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