डीएनए हिंदीः वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) का एएसआई से सर्वे कराए जाने की जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने एएसआई ((Archeological Survey of India)) सर्वे का आदेश दिया था. जस्टिस प्रकाश पांडिया की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी.
क्या है पूरा मामला?
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया गया था. इस सर्वे में हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमा और चिन्ह मिलने के साथ ही कथित शिवलिंग भी मिला था. इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से मामले की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी. जिला कोर्ट ने इस मामले में इसी साल एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. तभी से इस मामले की सुनवाई जारी है.
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ASI दाखिल कर चुका है हलफनामा
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई को हलफनामा दाखिल करने को कहा था. इस पर एएसआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि अगर कोर्ट उसे आदेश देता है तो वह सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. हलफनामे में एएसआई ने यह भी कहा कि इससे पहले उसकी ओर से इस परिसर को कोई सर्वे नहीं किया गया है.
वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई
वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एक और याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है. श्रृंगार गौरी केस से इतर इस मामले में लाटभैरव, आदि विश्वेश्वर और मां गंगा की ओर याचिका दाखिल कर हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक चिन्हों के आधार पूजा-पाठ व परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. इस मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुद लता त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई होनी थी. सोमवार को होनी वाली यह सुनवाई टल गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लखनऊ के रहने वाले सत्यम नाम के शख्स की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.
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