Aviation Ministry का दावा- अगले पांच सालों में शुरू हो जाएंगे देश के 80 नए एयरपोर्ट

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 02, 2022, 12:40 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Airports in India: भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अगले पांच सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 220 तक पहुंच जाएगी.

डीएनए हिंदी: देशभर में हवाई यात्रा के लिए तेजी से काम हो रहा है. मौजूदा केंद्र सरकार के मुताबिक, पिछले आठ सालों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 141 हो गई है. अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने कहा है कि अगले चार से पांच सालों में यह संख्या बढ़कर 220 तक पहुंच जाएगी. यानी इन चार-पांच सालों में लगभग 80 नए एयरपोर्ट काम करने लगेंगे. इनमें से कुछ एयरपोर्ट का काम पहले से ही चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गोवा के मोपा सहित देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है. इसमें, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर (राजकोट), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी (नेल्लोर), भोगापुरम और ओर्वाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर) शामिल हैं.

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अगले एक साल में 35 एयरपोर्ट पर शुरू होगा काम
अभी तक देश के कुल आठ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट- दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पकयोंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरवाकल और कुशीनगर का संचालन शुरू किया जा चुका है. उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मंडी के नागचला में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए साइट मंजूरी दी है. इसके अलावा, आरसीएस-उड़ान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विकास के लिए 35 हवाई अड्डों, हेलीपैड और जल हवाईअड्डों का टारगेट बनाया गया है.

एक अधिकारी ने बताया सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डीजीसीए सीएआर (नागरिक उड्डयन) के अनुसार, एक हवाईअड्डे को अपनी प्रबंधन प्रणालियों, परिचालन प्रक्रियाओं, भौतिक विशेषताओं, बाधाओं के मूल्यांकन और उपचार, दृश्य सहायता, बचाव और अग्निशमन सेवाओं के बारे में निर्देशों को पूरा करने की जरूरत है. जबकि ये दिशा-निर्देश तकनीकी दृष्टि से हवाईअड्डे के लाइसेंस के लिए हैं. एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है.

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जहां तक सार्वजनिक उपयोग के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए साइट मंजूरी का संबंध है, निर्माण शुरू करने से पहले, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मालिक या एयरपोर्ट बनाने वाले को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संचालन समिति के पास आवेदन करना होगा. सार्वजनिक उपयोग की कैटगरी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के अनुसार, सभी प्रस्तावों के लिए साइट मंजूरी और 'सैद्धांतिक' मंजूरी देगा.

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