सपा नेता आजम खान (Azan Khan) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) की तरफ से 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 14 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. मामला डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का है. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को दोषी करार दिया है. ये मामला गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे साल 2019 में दर्ज हुए थे. इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ओर आजम खान आरोपी हैं. मामले में 392,504,506,452,120B की धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है. इस मामले को लेकर इस तरह के 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में आजम खान की पेशी वीसी के माध्यम से हुई है.
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क्या है पूरा मामला?
इस मामले के एहतेशाम नाम के एक शख्स की तरफ से आजम खान पर संगीन आरोप लगाए गए थे. आरोप थे कि पूर्व सीओ आले हसन खां और बरेली के ठेकेदार बरकत अली समेत कई स्थानीय नेताओं और पुलिस बल को साथ लेकर एहतेशाम के घर पर धावा बोल दिया. साथ ही उनके साथ मारपीट को अंजाम दिया था, घर ने जबरदस्ती बाहर कर दिया था. इस भीड़ के द्वारा उनके 25 हजार रुपये सहित एक एक मोबाइल फोन भी लूटे गए थे. इसको लेकर शिकायत करने जब वो आजम खान के पास गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट हुई और अपमानित होना पड़ा. इसी मामले को लेकर रामपुर एमपी एलएलए कोर्ट की तरफ से पूर्व मंत्री आजम खान, पूर्व CO आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अहमद खान को दोषी करार दिया गया है.
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