देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ी नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हर साल पॉल्यूशन रोकने के लिए आतिशबाजी पर रोक लगाने की घोषणा की जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई है और पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अखबार में प्रकाशित उन खबरों का हवाला दिया, जिनमें पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े अदालती आदेशों के उल्लंघन का जिक्र किया गया. पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से यह बताने को कहा कि पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और फोड़ने पर प्रतिबंध संबंधी सभी आदेश रिकॉर्ड पर रखे जाएं. हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर यह बताने को कह रहे हैं कि पुलिस ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की और वह अदालती आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
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‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट’ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2024 में दिवाली 2022 और 2023 के मुकाबले अधिक गर्म थी. पीठ ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को अक्टूबर के अंतिम 10 दिनों में खेतों में आग और पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि पर 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
दिल्ली-NCR कितना है AQI
दिल्ली में सोमवार सुबह 6:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 373 बना हुआ है, जो की गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं NCR के शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में 278, गुरुग्राम में 276, गाजियाबाद में 294, ग्रेटर नोएडा में 240 और नोएडा में एक्यूआई 304 बना हुआ है.
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