फौजी अनिल हत्याकांड: कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सुनाई कड़ी सजा, एक को फांसी दूसरे को उम्र कैद

रईश खान | Updated:Feb 28, 2024, 11:38 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर.

UP Crime News: कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मृत्युदंड और उसके भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट चर्चित फौजी हत्याकांड मामले में बुधवार को अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई. कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मार्च 2018 में जिले के कैंट इलाके में बीच चौराहे पर लांस नायक अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस चर्चित मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और जाट रेजीमेंट से जुड़े फौजी जवान मौजूद रहे. बरेली के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनिति पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी की अदालत ने यह फैसला सुनाया. 

कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मृत्युदंड और उसके भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2018 को कैंट इलाके में दिनदहाड़े बीच चौराहे पर लांस नायक अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह वारदात छेड़छाड़ को लेकर हुई थी और ध्रुव चौधरी ने सरेआम अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में उसके भाई राजेश को भी अभियुक्त बनाया गया था.

क्या था मामला?
पाठक ने बताया कि राजेश भी फौज में था और वह अनिल की पत्नी से छेड़छाड़ करता था. इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले राजेश और अनिल के बीच झगड़ा हुआ था. इसी का बदला लेने के लिए ध्रुव ने अनिल की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. (PTI इनपुट के साथ)

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