वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ इस मामले में दर्ज होगी FIR, अदालत ने पुलिस को दिया आदेश

सुमित तिवारी | Updated:Sep 28, 2024, 10:48 AM IST

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अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को जल्द से जल्द निर्मला सीतारमण पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगली सुनवाई के लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही हैं. नर्मला सीतारमण के खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है, इसके लिए कोर्ट ने भी परमिशन दे दी हैं. दरअसल  कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया हैं. 

ये आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव अदालत की तरफ से दिया है. बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी.

ऐसा नहीं है कि आदर्श अय्यर ने केवल वित्त मंत्री को निशाना बनाकर इन्हीं पर कार्रवाई की मांग की थी. बल्कि जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में 42वें ACMM कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी.


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आदर्श अय्यर ने इन सभी नेताओं पर आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई. अदालत ने आदर्श की याचिका पर सुनावई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया हैं. कोर्ट ने पुलिस से जल्द से जल्द एफआई दर्ज करने को कहा है. साथ ही अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए रोक दी है.

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