डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी के सांसद (BJP MP) व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को दिल्ली कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण सिंह को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने विभूषण सिंह को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आइए जानते हैं कि कोर्ट ने किस शर्त के साथ बृजभूषण सिंह को जमानत दी है.
बृजभूषण सिंह को अदालत ने बेल देते हुए शर्त रखी है कि वह कोर्ट को बताए बिना विदेशी दौरे पर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और सबूतों से भी किसी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेंगे. अदालत ने अब इस केस के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है.
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दिल्ली पुलिस ने जमानत मिलने पर कही यह बात
बृजभूषण चरण सिंह को जमानत मिलने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम न तो उसका विरोध करते हैं और न ही इसके पक्ष में हैं. जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी है.
18 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत
बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. आज इस केस पर फिर से सुनवाई हुई. फैसले को शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख दिया गया था. इस फैसले के पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुना. दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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जानिए पूरा मामला
6 महिला पहलवानों और एक नाबालिक पहलवान ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. महिला पहलवानों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय उत्तर के पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया. पहलवानों ने केंद्र सरकार से इस मामले में जांच कराने और सजा दिलाने की मांग की थी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. जानकारी के लिए बता दें कि बृजभूषण सिंह लगातार खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं. उन्होंने अपने पक्ष में कई तरह की दलीले दी हैं. उनका कहना है कि उन्होंने महिला पहलवानों को गलत इरादे से नहीं छुआ था.
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