बॉलीवुड अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को पुलिस को जया प्रदा को गिरफ्तार कर 6 मार्च को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया है.
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की प्रत्याशी रहीं जय प्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हो रही है.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जय प्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मुकदमे कैमरी और स्वार के थानों में दर्ज किए गए थे. इन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने कई बार समन जारी किए, लेकिन अभिनेत्री हाजिर नहीं हुईं.
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उनके मुताबिक उसके बाद अलग-अलग तारीखों पर जया प्रदा के खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी. तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जया प्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नंबर भी बंद हैं.
6 मार्च को हाजिर करने का आदेश
अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस पर न्यायाधीश शोभित बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद को फरार घोषित कर दिया. अदालत ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश भी दिया कि वह किसी पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में एक टीम गठित करें और जय प्रदा को गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च को अदालत में हाजिर करें.
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