Bombay High Court: 14 साल के भाई ने 12 साल की मासूम का किया रेप, 25 हफ्ते से गर्भवती, HC ने दी अबॉर्शन की अनुमति

अनामिका मिश्रा | Updated:May 14, 2024, 05:09 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी. हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता 25 सप्ताह से गर्भवती थी.

हैवालियत ने एक बार फिर अपनी हदें पार कर दीं. महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे जुर्म थम नहीं रहे हैं. अब ऐसे में दरिंदगी का एक और मामला सामने आया है, जहां 14 साल के नबालिग ने अपनी ही 12 साल की छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. आपको बता दें कि मासूम 25 हफ्ते से गर्भवती थी. मामले में हाईकोर्ट ने बच्ची को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. 

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, 2 मई को बच्ची के पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद लड़की की मां उसे एक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई. इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जब घर पर कोई नहीं था, तब 14 साल के उसके बड़े भाई ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे. इसके साथ ही उसने उसे डराया और धमकाया भी था, कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे मार देगा. मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. भाई को किशोर गृह भेज दिया गया है.


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कोर्ट ने सुनाया फैसला
जस्टिस संदीप मार्ने और जस्टिस नीला गोखले की वेकेशन बेंच ने जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि विक्टिम नाबालिग है और उसकी भलाई और सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए उसे गर्भ गिराने की अनुमति दी है. दरअसल, जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की ओर से पेश रिपोर्ट में मानवीय आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी. इससे पहले 9 मई को हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को पीड़ित की जांच करने का आदेश दिया था. लड़की की मां ने हाईकोर्ट में गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन (MTP) की अनुमति मांगी थी, क्योंकि कानूनी तौर पर अबॉर्शन की सीमा 24 सप्ताह है, जबकि पीड़िता 25 हफ्ते से गर्भवती थी. 

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