Azam Khan हेट स्पीच के मामले में दोषी करार, थोड़ी देर में सुनाई जाएगी सजा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 27, 2022, 02:58 PM IST

आजम खान दोषी करार

Samajwadi Paty के नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है.

डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है. थोड़ी देर में कोर्ट से इस मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा. बताया जा रहा है कि उन्हें तीन साल की सजा सुनाई जा सकती है. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम रामपुर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं. उनपर धर्म के नाम पर वोट मांगने और लोगों को भड़काने का आरोप है.

9 अप्रैल को दर्ज हुआ था मामला
आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को रामपुर की मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. उनपर आरोप लगा था कि उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ IPC की धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505-1 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के साथ-साथ लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत भड़काऊ टिप्पणी की थी.

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अगर आजम खान को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो विधायकी खो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के फैसले के अनुसार, यदि कोई विधायक, एमएलसी या सांसद किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम दो साल की कैद हो जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है. IPC की धारा 505-1 और 153ए के तहत अधिकतम सजा तीन साल तक सुनाई जा सकती है, जिसका मतलब है कि आजम खान अपनी विधायकी खो सकते हैं.

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