डीएनए हिंदी: यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में आरोपी बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है. इन दोनों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की थी. इस मामले में सुनवाई के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज बृजभूषण शरण सिंह को समन किया था.
इन दोनों की रेगलुर जमानत पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी. तब तक के लिए दोनों को अंतरिम जमानत दे दी गई है. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चेयरमैन थे. उसी दौरान कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे कि बृजभूषण से अलग-अलग बहानों से उनका यौन उत्पीड़न किया और ऐसा न करने पर कई तरीकों से प्रताड़ित भी किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे.
यह भी पढ़ें- विपक्ष के '26' पर BJP के '38' कितने पड़ेंगे भारी, समझिये देश की राजनीति में क्यों आया हुआ भूचाल
दिल्ली में हुआ था जोरदार प्रदर्शन
इसी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था. आखिर में सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो और अन्य धाराओं के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. अब दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी है. पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं.
यह भी पढ़ें- अब ताजमहल भी किया गया बंद, व्यू पॉइंट तक पहुंचा यमुना का पानी, आगरा में अलर्ट
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसमें लिखा है कि बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप बनते हैं और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस चलाने की मांग की है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.