क्या व‍िदेश जाने के ल‍िए जरूरी है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट? CBDT ने बताया सही नियम

सुमित तिवारी | Updated:Aug 22, 2024, 05:03 PM IST

देश से बाहर जाने वाले लोगों को इनकम टैक्‍स व‍िभाग से क्‍लीयरेंस सर्ट‍िफ‍िकेट लेना जरूरी या नहीं. इसको लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (CBDT) की तरफ से स्तिथि साफ कर दी गई है.

पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि व‍िदेश जाने से पहले टैक्‍स क्लीयरेंस सर्ट‍िफ‍िकेट लेना जरूरी होगा. लेकिन अब इस पर अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (CBDT) की तरफ से स्तिथि साफ कर दी गई है.  अब ये नियम सभी लोगों के लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों को ही विदेश जाने से पहले इनकम टैक्स का क्लीयरेंस लेना जरूरी होगा.

दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (CBDT) की तरफ से बताया गया है कि विदेश जाने से पहले ऐसे लोगों को इनकम टैक्‍स व‍िभाग से क्‍लीयरेंस सर्ट‍िफ‍िकेट लेना जरूरी होगा जो कि भारत में रहते हैं और उनपर गंभीर वित्तीय अनियमितता के मामले चल रहे हैं. जिन लोगों पर 10 लाख से भी ज्यादा टैक्स बकाया है उन पर भी ये नियम लागू होगा. 

CBDT ने कहा है कि तरफ से कहा गया है कि लोगों के बीच इस नियम को लेकर गलत जानकारी थी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों की देश से बाहर जाना है उन सभी को इनकम टैक्‍स व‍िभाग से क्‍लीयरेंस सर्ट‍िफ‍िकेट लेना जरूरी है.  देश के टैक्स नियमों के सेक्शन 230(1A) के अनुसार कुछ लोगों को विदेश जाने से पहले टैक्स क्लीयरेंस लेना होता है. ये वहीं लोग हैं जो भारत में रहते हैं.

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की ओर से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इस प्रमाण पत्र से पता चलता है कि किसी व्यक्ति या कारोबार ने अपने सभी टैक्स चुका दिए हैं या बकाया रकम चुकाने का इंतजाम कर लिया है. इस नियम को साल 2003 में जोड़ा गया था. साल 2024 में इस नियम में बदलाव किया गया. अब इसमें ब्लैक मनी एक्ट 2015 का भी जिक्र किया गया है. 

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