दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब घोटाला मामले में सीबआई ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पूरा तंत्र इस कोशिश में लगा है कि केजरीवाल जेल से बाहर न आ जाएं. यह तानाशाही नहीं तो क्या है.
सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, '20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी. इसके तुरंत बाद ईडी ने स्टे लगवा लिया. अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में लगा है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए. ये कानून नहीं है. ये तानाशाही और इमरजेंसी है.'
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सुनीता ने कोर्ट में की मुलाकात
सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता सीएम केजरीवाल से मिलने कोर्ट पहुंचीं. सीबीआई ने जस्टिस अमिताभ रावत की अदालत में मुख्यमंत्री को पेश किया और चार दिन की पुलिस रिमांड की मांग की. केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.
'केजरीवाल को गिरफ्तार गलत'
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा, 'जिस तरह से मेरे मुवक्किल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वह गलत है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. हमें मीडिया के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला. सीबीआई की ओर से जो रिमांड कॉपी दाखिल की गई है, वो हमें भी मिलनी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए सीबीआई ने उन्हें 24 तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया था. इसके बाद कल एजेंसी ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए अर्जी दाखिल की थी.
इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, 'आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए. हमें जवाब देने का समय दीजिए. कल सबसे पर इस पर सुनवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल हिरासत में हैं, तो इसका मतलब उन्हें सुनवाई का हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, 'मैं कोर्ट से अनुमति मांग रहा हूं. वो हिरासत में हैं. रही बात जांच की तो यह मेरा विशेषाधिकार है. मैं केजरीवाल से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की मांग करता हूं.
बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी. जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठाया और जमानत रद्द कर दी. (PTI इनपुट के साथ)
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