'फिर होगी वोटों की गिनती,' चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC का निर्देश- वैध माने जाएंगे 8 अमान्य वोट

रईश खान | Updated:Feb 20, 2024, 04:15 PM IST

Chandigarh Mayor Election Controversy

Chandigarh Mayor Poll Case: चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतगणना कराने का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए गए 8 मतपत्रों की भी गिनती की जाए.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने माना है कि चुनाव के दौरान पोल अधिकारी ने वोटों को अमान्य घोषित करने के लिए छेड़छाड़ की. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में फिर से काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया है, अब गिनती के दौरान उन्हें वैध माना जाएगा. कोर्ट के इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मतपत्र सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए गए. सीजेआई ने मतपत्रों की जांच करने के बाद कहा कि AAP उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर अतिरिक्त निशान लगाकर अमान्य घोषित किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से यह बताने के साथ की कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के 8 बैलेट पेपर को कैसे विकृत किया. मसीह ने कोर्ट के सामने कुबूला कि उन्होंने 8 मतों को अमान्य घोषित करने के लिए उनपर क्रॉस का निशान लगाया था. 

रिटर्निंग ऑफिसर पर चलेगा केस!
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराए जाने के बजाए 30 जनवरी को हुए मतदान के आधार पर ही चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होना चाहिए.

केजरीवाल ने कहा- थैंक्यू यू
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को Thank You!

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