Online मंगाया अखरोट खाकर बीमार पड़ा बच्चा, अब सप्लायर के खिलाफ होगी कार्रवाई

Written By कविता मिश्रा | Updated: Feb 20, 2024, 03:01 PM IST

Walnut (File Photo)

Noida News: शख्स का आरोप है कि उन्होंने अपनी बच्ची को अखरोट खिलाया तो उसकी तबियत बिगड़ गई. उनकी बेटी के इलाज में करीब 20 हजार रुपये लगे.

उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने ऑनलाइन अखरोट मंगाया था. उसे कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यह अखरोट उच्च क्वालिटी का है लेकिन शख्स का आरोप है कि उसे खाते ही उनकी बिटिया की तबियत ख़राब हो गई. जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बेटी के पेट में इन्फेक्शन हो गया है. जिसके बाद शख्स ने ऑनलाइन अखरोट बेचने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने का विचार किया. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा के ओमीक्रॉन में रहने वाले वेद प्रकाश शर्मा ने 9 जून 2021 को एक किलो ऑनलाइन अखरोट मंगाया था. जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर देने आए सप्लायर से गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली थी. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि अगर अखरोट ख़राब निकलता है तो वह इसे वापस ले जाएंगे. 

यह भी पढ़ें- सिर्फ 5 फसलों के लिए MSP पर क्यों नहीं माने किसान? समझें पूरी बात

अखरोट खाते ही बिगड़ी बच्ची की तबियत 

वेद प्रकाश शर्मा का आरोप है कि उन्होंने अपनी बच्ची को अखरोट खिलाया तो उसकी तबियत बिगड़ गई. बच्ची के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा. जिसके बाद घरवाले काफी परेशान हो गए और बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए. जहां इलाज के बाद बच्ची की तबियत सही हो गई. वेद प्रकाश शर्मा का कहना है कि उनकी बेटी के इलाज में करीब 20 हजार रुपये लगे. इसके साथ परिवार वालों को कई तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ा. 

यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लौट आई ठंड, जानिए कैसा रहेगा मौसम

कंपनी भरेगी हर्जाना 

इस मामले पीड़ित वेद प्रकाश शर्मा ने कंपनी से संपर्क कर शिकायत की लेकिन कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी. कंपनी का कहना था कि अखरोट की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से उनकी बेटी की तबियत बिगड़ी थी जबकि पीड़ित का आरोप है कि उनकी बेटी को पहले से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, अखरोट खाते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगा. इस मामले पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया. कोर्ट ने आठ फीसदी ब्याज के हिसाब से 500 रुपये 30 दिन के अंदर देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही मानसिक संताप और वाद व्यय के चार हजार रुपये देने होंगे. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.