Noida Twin Tower की तरह गुरुग्राम में ध्वस्त होंगे चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के 5 टावर, जानें पूरा मामला

Written By रईश खान | Updated: Apr 09, 2024, 06:17 PM IST

Gurugram Chintels Paradiso Demolition

Gurugram Chintels Paradiso Demolition: गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित यह फ्लैट्स कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुए थे. IIT दिल्ली की एक टीम ने चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के इन टावर को असुरक्षित पाया था.

नोएडा में ढहाए गए ट्विन टावर (Twin Tower) की तरह अब गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक्शन होने वाला है. गुरुग्राम की चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के 5 टावर गिराए जाएंगे. एक अधिकारी ने बताया कि सोसाइटी के D, E, F, G और H को ध्वस्त किया जाएगा. प्रशासन ने इसके लिए लोगों से सोसाइटी खाली करने का निर्देश दिया है.

अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सेक्टर 109 में चिंटेल्स पैराडिसो कॉम्प्लेक्स (Chintels Paradiso Complex) में ऊपर के 5 टावरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है. प्रशासन ने लोगों के रहने के लिए इन्हें असुरक्षित घोषित किया था. दो साल पहले D टॉवर के चार फ्लैट्स में छत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी. इस टॉवर में कुल 18 मंजिल हैं.

गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के डी, ई, एफ, जी और एच टावरों को ध्वस्त करने की अनुमति दी. यह आदेश बिल्डर द्वारा डिप्टी कमिश्नर को भेजे गए एक ई-मेल के जवाब में आया है, जिसमें ध्वस्त करने के लिए इन टावरों को तत्काल खाली कराने की मांग की गई थी. 

IIT दिल्ली की टीम ने की थी जांच
गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित यह फ्लैट्स कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुए थे. IIT दिल्ली की एक टीम ने गुरुग्राम प्रशासन को एक ऑडिट रिपोर्ट भेजी थी. जिसके तहत इन पांच टावरों को असुरक्षित बताया गया था. जांच में पाया गया कि बिल्डिंग की मरम्मत का काम बिना निगरानी के किया गया. स्टील की रॉड्स में लगे जंग को छुपाने के लिए उनपर पेंट किया गया था. 


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जांच टीम ने टॉवर D में पाया कि क्लोराइड का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था. कंक्रीट की गुणवत्ता भी खराब पाई गई. टीम ने पूरी जांच करने के बाद पाया कि ये टावर लोगों के रहने लायक नहीं हैं. इनमें कभी भी हादसा होने का खतरा बना रहेगा.

प्रशासन ने इन पांच टावरों को गिराने के आदेश देने से पहले गुरुग्राम नगर निगम , प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, PWD B&R, जिला आपदा प्रबंधन, दमकल विभाग, श्रम विभाग के साथ बैठक की. डिमोलिशन के दौरान किसी भी तरह का नुकसान न हो इसके लिए बिल्डर को नियमों का पालन करवाएगा.

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