लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है. इसे लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से इससे जुड़ी सभी भ्रांतियां भी दूर की गई हैं और हर सवाल का जवाब दिया गया है. इस कानून के लागू होने से धर्म के आधार पर किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनेगी. इसके तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में शरण ली थी, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सीएए (CAA) के लागू होने से किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनेगी. अधिकारी ने कहा कि हर भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो उसकी नागरिकता पर इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर भारतीय नागरिकों की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि 6 उत्पीड़ित समुदायों के नागरिकों को नागरिकता देने का कानून है.
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इन 6 समुदायों के लोगों को मिलेगी नागरिकता
सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी. इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल होंगे. 31 दिसंबर, 2014 से पहले आए धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित इस समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी.
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ऑनलाइन होगी नागरिकता देने की प्रक्रिया
शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए Online Portal Launch किया गया है. अप्लाई करने के लिए इन सवालों का जवाब देना होगा:
किस वर्ष भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश किया.
भारत में प्रवेश के बाद वो कितने वर्ष कहां-कहां रहा है.
आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह बतानी होगी.
वर्तमान व्यवसाय की जानकारी देनी होगी.
अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी.
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