Delhi Excise Policy: केजरीवाल को कल मिलेगी रिहाई? दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को सुनाएगी फैसला

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Apr 03, 2024, 05:26 PM IST

ED ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से अपनी दलील में कहा कि सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) को इस मामले में 'किंगपिन' यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बताया था.

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई पूरी हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष और ED के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट इस मामले में गुरुवार दोपहर को फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील को अपनी लिखित दलील गुरुवार दोपहर तक दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल ने ये याचिका दिल्ली आबकारी नीति केस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी. याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा था. ED ने हाईकोर्ट में अपनी दलील में मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस मामले में 'किंगपिन' यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बताया था. ED ने आम आदमी पार्टी (AAP) को इस घोटाले की प्रमुख लाभार्थी बताया था और केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर नीति लागू करने में हुई गड़बड़ी के साथ ही AAP के नेशनल कनवेनर व सुप्रीमो होने के चलते भी आरोपी बनाए गए हैं.

15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत

आबकारी नीति केस को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में हैं. 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनको 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया गया था. पिछले कुछ हफ्तों से वो ED की रिमांड पर थे, फिर 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे गए. आबकारी नीति केस को लेकर अलग-अलग तारीखों में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चलती आ रही है. केजरीवाल की टीम उनकी  गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी.

'चुनाव है इसलिए गिरफ्तार मत करो, ये कहने का अधिकार नहीं'

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुधवार को ED और केजरीवाल के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई. दोनों ही पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. बचाव पक्ष के वकीलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया. जवाब में ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV Raju ने कहा, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में ही भेजा जाता है. अंडर-ट्रायल बंदियों को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है कि हम अपराध करेंगे और हम गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि यहां चुनाव चल रहा है. यह तर्क पूरी तरह बेवकूफी भरा है. उन्होंने कहा, मान लीजिए कि किसी राजनीतिक आदमी ने चुनाव से पहले हत्या कर दी है. क्या वह गिरफ्तार नहीं होगा? क्या उसकी गिरफ्तारी से चुनावों को नुकसान होगा? आपने हत्या की है और कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है.

'गिरफ्तारी का इकलौता मकसद प्रताड़ित करना' केजरीवाल के वकील का तर्क

केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के सामने गिरफ्तारी को गलत बताया. उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का इकलौता मकसद उन्हें प्रताड़ित करना है. साथ ही AAP को अक्षम करना है, जिसे बहुत सारे लोग दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए असली चुनौती के तौर पर देख रहे हैं. सिंघवी ने कहा, AAP को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दलील दी कि ED के पास कोई भी सबूत नहीं है. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला गुरुवार दोपहर तक के लिए सुरक्षित कर लिया है. 

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