CM Yogi Adityanath का बड़ा आदेश, UP में अब ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट में माननी होंगी ये बातें 

स्मिता मुग्धा | Updated:Sep 24, 2024, 01:50 PM IST

होटल-ढाबों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का नया आदेश  

CM Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की चीजों से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है. 

उत्तर प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं होगी. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के लिए नया आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक, खाने-पाने के सामान में किसी भी तरह के अपशिष्ट या मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से मंदिरों के प्रसाद से लेकर खाने-पीने की दूसरी चीजों में मिलावट की कई घटनाएं सामने आई हैं. 

मुख्यमंत्री ने सीनियर अधिकारियों के साथ की बैठक 
मंगलवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकने और उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है. इस बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों पर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मिलावट रहित होने की जांच करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं. इसके अलावा, आम लोगों की सुविधाओं, निजी विश्वास और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाने का भी सख्त निर्देश दिया गया है. 


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सीसीटीवी फुटेज की होगी निगरानी 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश में कहा है कि पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में जूस, खाने-पीने के सामान से लेकर प्रसाद में भी मिलावट, मानव अपशिष्ट मिलने जैसी घटनाएं हुई हैं. इन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी  ढाबों/होटलों/रेस्टोरेंट और खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करना संचालकों की जिम्मेदारी है.  

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सीसीटीवी सिर्फ ग्राहकों के बैठने वाली जगह पर ही नहीं होना चाहिए. किचन और खाना तैयार होने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में भी सीसीटीवी होना जरूरी है. इसके अलावा, हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा. जरूरत के मुताबिक पुलिस/स्थानीय प्रशासन या खाद्य विभाग के अधिकारियों को कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराना भी उनकी जवाबदेही होगी.


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