Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुनवाई से हटे CJI चंद्रचूड़, जानिए क्या है मामला

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jan 05, 2023, 10:12 PM IST

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

Supreme Court News: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायपालिका की आलोचना करने वाले ट्वीट पोस्ट करने का आरोप है.

डीएनए हिंदी: Justice DY Chandrachud News- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने बृहस्पतिवार को विवादित स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (comedian Kunal Kamra) के खिलाफ केस केस की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया. कामरा के खिलाफ 'न्यायपालिका की आलोचना' वाले ट्वीट करने के आरोप में अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा है. इसी मामले की सुनवाई से चीफ जस्टिस ने खुद को अलग किया है. उन्होंने इस केस से खुद को अलग करने की घोषणा करते हुए ऐसा करने का कारण भी बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है. 

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कामरा ने जस्टिस चंद्रचूड़ के ही फैसलों की आलोचना की थी

चीफ जस्टिस और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) की बेंच ने कामरा के खिलाफ इस अवमानना मामले की बृहस्पतिवार को सुनवाई की. सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम इस मामले को ऐसी बेंच के समक्ष भेज रहे हैं, जिसका मैं (CJI) हिस्सा नहीं रहूंगा, क्योंकि जिन कमेंट्स (ट्वीट्स) को लेकर यह सुनवाई हो रही है, वे जिस आदेश को लेकर पोस्ट किए गए थे, वे फैसले मैंने ही पास किए थे. अब यह मामला दो सप्ताह बाद किसी दूसरी बेंच के सामने लिस्टेड किया जाएगा.

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कुणाल कामरा के खिलाफ लंबित हैं अवमानना के चार केस

कुणाल कामरा के खिलाफ शीर्ष अदालत और उसके जजों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए अवमानना के चार मामले लंबित हैं. इन चारों मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है. इनमें से एक केस उन ट्वीट को लेकर है, जिनमें कामरा ने नवंबर, 2020 के एक फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट और CJI चंद्रचूड़ (उस समय जस्टिस चंद्रचूड़) की आलोचना की गई थी. जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फैसले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को जमानत दी थी.

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कामरा ने सही ठहराए थे अपने ट्वीट, नहीं मांगी थी माफी

कामरा ने 29 जनवरी, 2021 को शीर्ष अदालत में एक एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ अपने ट्वीट्स को सही ठहराया था. कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था.

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