डीएनए हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी. सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दी हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आज सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की. उन्हें पत्नी के बीमार होने के कारण उन्हें अनुमति दी गई है. हालांकि, इस मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं. इसके साथ कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं करने की शर्त के साथ मिलने की इजाज़त दी है. सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. फिर उनसे जेल में पूछताछ कर ईडी ने उन्हें 9 मार्च को अरेस्ट किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की थी ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में पिछले दिनों उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं. इन दोनों मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया.
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संजय सिंह भी इस मामले में हैं आरोपी
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी न्यायिक हिरासत में है. कथित घोटाला केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया केस में जारी प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए 18 नवंबर को अमृतसर जाने की इजाजत दी है. सांसद संजय की खराब सेहत का भी हवाला दिया गया लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साज़िश चल रही है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने वाले हैं.
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