Uphaar Cinema Case में अंसल भाइयों की सजा घटी, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश, जुर्माना बरकरार

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 19, 2022, 06:13 PM IST

उपहार सिनेमा कांड में दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला

Uphaar Cinema Fire Case: उपहार सिनेमा कांड में दोषी पाए गए अंसल बंधुओं की सजा को कम करते हुए दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिए हैं कि दोनों की उम्र को देखते हुए इन्हें रिहा कर दिया जाए.

डीएनए हिंदी: दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा (Uphaar Cinema) आग हादसे के मामले में दोषी अंसल बंधुओं (Ansal Brothers) को कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली की स्थानीय अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए गोपाल अंसल (Gopal Ansal) और सुशील अंसल (Sushil Ansal) की सजा घटा दी है. सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं को रिहा करने के आदेश दिए हैं और उनकी सजा घटा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अंसल बंधुओं की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है. आपको बता दें कि उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को भीषण आग लगी थी जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी.

कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा को कम करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं. हालांकि, इन दोनों पर लगाए गए 2.25 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है. इस मामले में दोषी पाए गए अंसल बंधुओं और अन्य ने सात साल की सजा को अदालत में चुनौती दी थी. कोर्ट ने इस सजा को कम करते हुए सिर्फ़ उतना ही कर दिया है जितनी सजा ये लोग जेल में काट चुके हैं. कोर्ट ने अंसल बंधुओं के साथ-साथ बाकी दोषियों की सजा भी घटा दी है.

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Uphaar Fire Tragedy क्या है?
आपको बता दें कि 13 जून 1997 में साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में भीषण आग लगी थी. इस सिनेमा में 'बॉर्डर' फिल्म लगी थी और शो के दौरान ही  आग लगने की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इसी केस में उपहार सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल और सुशील अंसल को दोषी पाया गया था. अंसल बंधु अभी जेल में ही हैं और अपनी सजा काट रहे हैं.

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