दिल्ली के इस पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश

मीना प्रजापति | Updated:Aug 30, 2024, 10:25 PM IST

साकेत कोर्ट ने ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की मुश्किलें बढ़ा दीं. साकेत कोर्ट ने ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज कर दी है और उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें DDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है.  पूर्व विधायक ने जसोला गांव क्षेत्र में डीडीए भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी.

पहले भी दर्ज हुए हैं कई मामले
कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं. पहले से ही वे विवादों में रहे हैं. साल 2023 में पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले भी थाना शाहीन बाग में पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया था. साल 2022 में भी उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था.


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कौन हैं आसिफ मोहम्मद खान?
आसिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं. दिल्ली से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की. वे कांग्रेस में जाने से पहले RJD में थे. 2013 में वे कांग्रेस में शामिल हुए. 

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