6 बच्चों के बाप को ट्रांसजेंडर से हुआ प्यार, पत्नी को तीन तलाक देकर रचा ली शादी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 07, 2023, 12:35 PM IST

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली के भजनपुरा में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 6 बच्चों को छोड़कर ट्रांसजेंडर से शादी रचा ली जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

डीएनए हिंदीः दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति ने ट्रांसजेंडर से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. महिला की शिकायत पर भजनपुरा थाने में आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. 

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त (DGP) जॉय एन टिर्की ने बताया कि पीड़िता भजनपुरा की रहने वाली है और उसने शिकायत में बताया है कि करीब 32 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके 6 बच्चे हैं जिसमें 4 लड़कियां और दो लड़के हैं. महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे तलाक देकर एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली है. हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि सामाजिक दबाव के कारण उसने ट्रांसजेंडर को छोड़कर किसी अन्य महिला से शादी कर ली है. 

घर खाली करने की दी धमकी

महिला ने आगे कहा है कि इस शादी के बाद से ही उसका पति घर खाली करने का दबाव बना रहा था और घर खाली न करने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था. महिला ने शिकायत में यह भी बताया है कि आरोपी पति ने 27 जुलाई, 2022 को उसे तीन बार 'तलाक तलाक तलाक' कहकर घर से निकलने के लिए कहा है.

DGP ने बताया कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ में भेज दिया गया है और भजनपुरा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.है और मामले में आगे की जांच जारी है. पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे प्रताड़ित करने के साथ-साथ उसे बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे भी नहीं देता है. 

क्या बोला आरोपी?

जहां एक ओर महिला ने अपने पति पर उसे छोड़ने के आरोप लगाए हैं वहीं पति ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है. आरोपी के अनुसार उसकी पत्नी यह सबकुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रही है और घर को अपने नाम करवाने का दबाव बना रही है. इसके साथ ही पति ने यह भी कहा है कि उसने कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है और न ही कभी प्रताड़ित किया है. उसने कहा कि वो चाहता है कि पुलिस इसकी गंभीरता से जांच करे जिससे उसे इंसाफ मिल सके.

तत्काल तीन तलाक है अपराध

आपको बता दें कि 1 अगस्त 2019 को संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसमें तत्काल "तीन तलाक" को अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया गया था. इसके अनुसार जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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