डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुटखा, पान मसाला और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना को बरकरार रखा है. कोर्ट ने पान मसाला, गुटखा और इस तरह के उत्पादों, भंडारण और बिक्री पर लगाई गई रोक को नहीं हटाया है. हाईकोर्ट ने 27 सितंबर, 2022 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बैन को हटाने के लिए कई नोटिफिकेशन जारी किए गए थे.
बता दें कि दिल्ली में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से इन उत्पादों के स्टोरेज, बिक्री और उत्पादन पर रोक लाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. दिल्ली सरकार के इस प्रतिबंध के खिलाफ राजधानी में सालों से इस कारोबार में लगे लोगों ने साल 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उस दौरान कोर्ट ने कारोबारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन अब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बैंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को पलटते हुए गुटखा, तंबाकू, और पान मसाला पर लगी पाबंदी की अधिसूचना को जारी रखा है.
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200 रुपये जुर्माने का प्रावधान
गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू और धूम्रपान के इस्तेमाल पर रोक है. इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेद और कारोबार, वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निनियमन) अधिनियम (COTPA) बनाया था. इस कानून के तहत अगर कोई सार्वजनिक स्थानों जैसे, मेट्रो, अस्पताल, संस्थान, सार्वजनिक ऑफिस समेत अन्य जगहों पर तंबाकू का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
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