डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2023) को लेकर पूरी तरह तैयार है. आज से मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. इसको लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. इस बीच लोगों को सलाह दी गई है कि वह कोई जरूरी काम हो तो आज ही निपटा लें. क्योंकि आज रात 12 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में पाबंदियां लग जाएंगी. यानी अगले 3 दिनों तक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी.
जानकारी के मुताबिक, जी20 समिट के चलते NDMC क्षेत्र में 7 सितंबर रात 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध लग जाएगा. इस दौरान 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में सभी स्कूलों, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ कमर्शियल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर सलाह दी कि वो बेवजह की लोग नई दिल्ली एरिया में प्रवेश न करें. अगले तीन दिन जरूरी काम से ही राजधानी में आने की सलाह दी गई है.
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दिल्ली में क्या-क्या खुला रहेगा?
नई दिल्ली क्षेत्र के आलावा दिल्ली अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि राजधानी के दूसरे इलाकों में आवश्यक सेवाएं चिकित्सा, किराना स्टोर, सब्जी, दूध, दवा आदि की दुकानें खुलती रहेंगी.
बस, कैब और टैक्सी पर भी चलेंगी
दिल्ली पुलिस ने कहा कि एनडीएमसी एरिया को छोड़कर पूरी दिल्ली में आम दिनों की तरह बस, टैक्सी और ऑटो का परिचालन होता रहेगा. इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. वहीं, नई दिल्ली क्षेत्र में होटल की बुकिंग या फिर जरूरी सेवाओं में जुड़े कर्मचारियों की आने जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा नई दिल्ली एरिया में ट्रेन से सफर करने वालों को वैलिड टिकट के साथ, होटल आने वालों के लिए टैक्सी-कार के आने-जाने की अनुमति होगी.
ट्रैफिक की तैयारियां पूरी
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, माल वाहन, कमर्शियल वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की बस का 7 सितंबर रात 12 बजे से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा. ट्रांसपोर्ट विभाग ने भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है.
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सुरक्षा के मद्देनजर बनाए 3 जोन
विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर तीन कंट्रोल जोन में बांटा है. नियंत्रित जोन-1 (Controlled Zone-1), नियंत्रित जोन-2 (Controlled Zone-2) और विनियमित जोन (Regulated Zone). कंट्रोल जोन-I वह क्षेत्र होता है जहां कुछ विशेष लोगों को ही प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध परमिट होना लाजमी है. इसके अलावा दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति जैसे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को वैध 'नो-एंट्री अनुमति' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
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