तिहाड़ जेल का बैरेक नंबर-2 होगा Kejriwal का ठिकाना, पढ़ने के लिए मांगी ये 3 किताबें

Written By रईश खान | Updated: Apr 01, 2024, 05:04 PM IST

सीएम अरविंद केजरीवाल (file photo)

Liquor Scam Case: आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. राउज एवन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति (Liquor Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद आज राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया. केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल रखा जाएगा.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की समक्ष अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों तरफ के वकीलों की दलील सुनने के बाद AAP सयोंजक को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया. केजरीवाल को बैरेक नंबर-2 में रखा जाएगा. उन्होंने पढ़ने के लिए तीन किताबों की मांग की है.

जेल में केजरीवाल ने मांगी ये किताबें
सीएम केजरीवाल की तरफ से मांग की गई किताबों में रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई How Prime Ministers Decide शामिल है. इसके अलावा उनके वकील की तरफ से कुछ दवाएं दिए जाने की भी मांग की गई. साथ ही कहा गया कि सेहत को देखते हुए जेल में केजरीवाल को स्पेशल डाइट दी जाए.


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कोर्ट में क्या बोले केजरीवाल?
अदालत में प्रवेश करने के दौरान केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, 'प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं, वह देश के लिए अच्छा नहीं है. अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे. 

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अगले दिन राउज एवन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उनकी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी. रिमांड आवेदन में जांच एजेंसी ने आप नेता पर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसमें नीति बनाना, लागू करना, फायदा पहुंचाना, रिश्वत लेना और अपराध से अर्जित पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में करना शामिल है.

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