दिल्ली आबकारी नीति: कोर्ट के फैसले के बाद AAP का दावा, 'झूठी है घोटाले की बात' 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 08, 2023, 10:12 AM IST

Arvind Kejriwal

Delhi Excise Policy AAP: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के एक फैसले के हवाले से कहा है कि यह पूरा मामला ही झूठा है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति में चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी (AAP) अब हमलावर मोड में आ गई है. दिल्ली की एक अदालत से दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कथित घोटाले का यह मामला पूरी तरह से झूठा है. इससे पहले रविवार को AAP प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मर्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर आरोप लगाए. AAP का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है.

आतिशी मर्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति केस में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत देते हुए जो आदेश जारी किया है उससे यह साबित होता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है.' AAP नेताओं के मुताबिक, कोर्ट ने बार-बार एक ही बात दोहराई है कि ईडी ने कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत नहीं रखा है.

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100 करोड़ के मामले पर भी उठाए सवाल
AAP नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ईडी ने यह भी नहीं बताया है कि 100 करोड़ रुपये की बात कहां से आई है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ की बात कही है लेकिन इसके लेनदेन का कोई सबूत पेश नहीं किया है. अब अरविंद केजरीवाल भी इसी आदेश के आधार पर दावा कर रहे हैं कि घोटाले का मामला ही झूठा है.

AAP के इस दावे पर बीजेपी ने कहा है कि इस फैसलो को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है. दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए जो अदालत के आदेशों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गलत तरीके से बदल रहे हैं.

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दरअसल, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने राजेश दोशी और गौतम मल्होत्रा को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

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