दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसादिया की जमानत याचिका की सुनवाई हुए. इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने मनीष सिसादिया की जमानत का विरोध किया. सीबीआई की ओर से कहा गया कि शराब नीति घोटाले अभी जांच चल रही है और अगर सिसादिया को जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित कर सकते हैं. इसके साथ सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में अभी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.
ANI के अनुसार, सीएम मनीष सिसादिया ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है. सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया है. जिसमें सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही है, उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इस मामले में जांच बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में है.सीबीआई ने कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट से सिसादिया को लगा झटका
18 मार्च 2024 को मनीष सिसादिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष सिसादिया के वकील द्वारा दावा किया गया कि इस मामले में अधिक वक्त लगाया जा रहा है. जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर कोर्ट की कार्रवाई धीमी गति से चलती है तो आरोपी तीन महीने में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी.
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