दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy) मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किल कम होते नहीं दिख रही है. इस केस में उनकी गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी. शुक्रवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सिसोदिया को अब 8 मई तक जेल में ही रहना होगा. इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जमानत पर रिहा है.
8 मई तक अब जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया
बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी आप पर हमले कर रही है. इससे पहले मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जमानत याचिका वापस ले ली थी. अब कोर्ट ने उन्हें 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 मई को वह 12 बजे तक अपना जवाब दाखिल करे.
यह भी पढे़ं: बिहार की इन 5 सीटों पर हो रही वोटिंग, BJP- RJD कहां है भारी
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था. कोर्ट ने 8 मई को 12 बजे अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रहे हैं. उन्होंने दोनों ही मामलों में जमानत की मांग की है.
यह भी पढ़ें: चुनावी मौसम में ओवैसी ने मुख्तार को ओवैसी ने बताया शहीद, मंगलसूत्र बवाल पर भी बरसे
डीएनए हिंदी का मोबाइल एप्लिकेशन Google Play Store से डाउनलोड करें.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.