Delhi Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, CBI ने कोर्ट को बताया

मीना प्रजापति | Updated:Aug 23, 2024, 06:52 PM IST

CBI ने शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट को बताया कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसे कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.  विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

15 दिन का समय था
इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है. अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था. इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है.


यह भी पढ़ें - Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला बड़ी बेंच करेगी


केजरीवाल जेल में हैं
केजरीवाल 21 मई से जेल में हैं. मई में लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें बहुत कम अवधि के लिए जमानत पर बाहर भेजा गया था ताकि वे अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.


 

Arvind Kejriwal Arvind Kejriwal Delhi High Court Arvind Kejriwal Supreme Court