डीएनए हिंदी: दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. इसके मद्देनजर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है. समिट में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस कड़ी में वाहनों के आवागमन को लेकर भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एडवाइजरी जारी की है.
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, माल वाहन, कमर्शियल वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की बस का 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा.
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ट्रांसपोर्ट विभाग ने भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को 7 सितंबर 2023 को रात 9 बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है.
इन वाहनों पर नहीं होगी कोई रोक
इसके अलावा दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति जैसे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को वैध 'नो-एंट्री अनुमति' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. विभाग ने मीटिंग के मद्देनजर कंट्रोल जोन बनाया है. कंट्रोल जोन-I वह क्षेत्र होता है जहां कुछ विशेष लोगों को ही प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध परमिट होना लाजमी है.
बस-टैक्सी पर प्रतिबंद
नई दिल्ली क्षेत्र में सिटी बस सेवा पर पाबंदी रहेगी. 9 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नई दिल्ली के एरिया में किसी भी टीएसआर और टैक्सी को एंट्री या एग्जिट की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि,स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग करने वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी.
हर फ्लाइट को टेकऑफ-लैंडिंग की अनुमति नहीं
जी20 समिट के दौरान 9-10 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों को उड़ान और लैंडिंग की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली एयरपोर्ट ने वायुसैनिकों को नोटिस (NOTAM) जारी किया है. इसमें IGI एयरपोर्ट के अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटरों को कहा गया है कि गैर-अनुसूचित उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों (गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ानों) के लिए कोई लैंडिंग या टेक-ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, पहले से निर्धारित उड़ानों को सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति होगी.
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