दिल्ली में शराब बेचने वाले दें ध्यान, इस तारीख तक रेन्यू करा सकते हैं दुकान का लाइसेंस

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 30, 2023, 07:21 AM IST

Delhi Excise Policy

Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी बनने तक पुरानी पॉलिसी को ही जारी रखने का फैसला किया. सरकार को उम्मीद थी कि इस बीच नई पॉलिसी बन जाएगी.

डीएनए हिंदी: दिल्ली में चल रही वर्तमान आबकारी नीति को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. वर्तमान शराब नीति 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली थी. इससे पहले दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को 2020-21 को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ दिल्ली में शराब की दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की. सरकार ने दुकान का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक तारीख दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति पर अभी काम चल रहा है और इसे अंतिम रूप देने में कुछ और समय लग सकता है. इस बीच पुरानी आबकारी नीति की समय सीमा भी समाप्त हो रही थी तो उसे देखते हुए फिलहाल इस समय सीमा कुछ महीने के लिए और बढ़ा दिया जा रहा है. जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो. इससे पहले भी इसी साल मार्च में भी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि नई आबकारी नीति के आने के बाद कई तरह के विवाद हुए थे. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उस पॉलिसी को वापस ले लिया था.

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इस तारीख तक रिन्यू करा लें दुकान का लाइसेंस

दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में शराब बेचने वाले सभी दुकानदार  लाइसेंस को पांच अक्टूबर तक रिन्यू करा लें. अधिसूचना में कहा गया है कि एल15/एल-15एफ और एल-16/एल-16एफ के सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे लाइसेंस रिन्यूवल के साथ अपनी आईडी औरपासवर्ड के माध्यम से ईएससीआईएमएस पोर्टल में अपने खातों तक पहुंच कर लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए अपने आवेदन 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा करें.

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