AAP को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में दोबारा वोटिंग पर लगाई रोक, मेयर को दिया ये निर्देश

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 25, 2023, 06:20 PM IST

MCD Standing Committee elections

हाईकोर्ट ने कहा कि नियम कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के मेयर के पास स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने 27 जनवरी को नए सिरे से होने वाले MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना , एमसीडी और इसकी नवनिर्विचित मेयर शैली ओबेरॉय को नोटिस भेज जवाब मांगा है. साथ ही 24 फरवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर और CCTV फुटेज संभालकर रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगा.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के लिए शुक्रवार को चुनाव हुआ था. लेकिन मतगणना के दौरान बीजेपी के एक पार्षद की वोट रद्द किए जाने को लेकर हंगामा हो गया था. जिसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया और 27 फरवरी को फिर से वोटिंग कराने के लिए कहा गया था. बीजेपी ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखे.

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हाईकोर्ट ने दोबारा चुनाव पर लगाई रोक
जस्टिस गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किए बगैर मेयर सोमवार को नए सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है. उल्लेखनीय है कि महापौर निर्वाचन अधिकारी भी हैं. कोर्ट ने कहा कि नियम कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है.

उच्च न्यायालय ने पिछले चुनाव के परिणाम घोषित किए बगैर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया. न्यायाधीश ने कहा, ‘इस बारे में नोटिस जारी किया जाए कि सुनवाई की अगली तारीख तक नये सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगी रहेगी.’ 

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बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप
बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि कनीकी विशेषज्ञ द्वारा की गई गणना के एमसीडी की स्थायी समिति के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) के तीन-तीन सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए और मेयर को परिणामों को स्वीकार कर उसकी घोषणा करनी चाहिए. दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आरोप लगाया कि छह सदस्यीय स्थायी समिति का दोबारा चुनाव कराने का महापौर शैली ओबरॉय की घोषणा अलोकतांत्रिक और अंसवैधानिक है. भाजपा सदस्य सोमवार को सदन में जाएंगे. हो सकता है कि महापौर हमारी मांग से सहमत हो जाएं, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं.’ 

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