उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका, अभी नहीं मिल सकेगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 15, 2022, 06:04 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सएप और फेसबुक की याचिका खारिज कर दी है.

उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही चुनाव आयोग को शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवादों को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेने के आदेश दिए हैं. इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की. इसमें कोर्ट ने कहा कि ईसी के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो रहा है.  

दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के दो खेमों में बंट जाने के बाद भी सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों ही पक्षों की पुरानी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है. यह देखते हुए चुनाव आयोग ने इसे फ्रीज कर दिया. चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश कर कहा कि इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल दोनों में से ही कोई नहीं कर सकेगा. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में उपचुनाव और निकाय चुनावों को देखते हुए दोनों ही धड़ों को अलग अलग नाम के चुनाव भी जारी कर दिए थे. 

चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे

चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज चुनाव के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. ठाकरे की इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को जल्द सुलझाने के लिए चुनाव चिन्ह पर फैसला लें. वहीं महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. इसमें कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं.

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