अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को भी बेल, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सभी आरोपी जेल से बाहर

रईश खान | Updated:Sep 17, 2024, 05:48 PM IST

Delhi High Court on 2000 Note

ED-CBI के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को भी जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में दोनों बिजनेसमैन को रेगुलर बेल दे दी है. शराब घोटाले से जुड़े ईडी मामले में अब सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं. ईडी ने अमित अरोड़ा को करीब दो साल पहले गिरफ्तार किया था.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया. गुरुग्राम की बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. 

सीबीआई ने दावा किया था कि अमित अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के 'प्रबंधन और हेराफेरी' में सक्रिय रूप से शामिल थे. 

ED-CBI ने क्या लगाया आरोप?
शराब नीति जब तैयार की गई, उस समय आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम सिसोदिया के पास था. CBI-ईडी के मुताबिक, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था. (PTI इनपुट के साथ)

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