Sharjeel Imam gets bail: 2020 Delhi Riots के आरोपी शरजील इमाम को राहत, Delhi high court ने दी जमानत

Written By सुमित तिवारी | Updated: May 29, 2024, 08:13 PM IST

Delhi high court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगो और JNU के पूर्व छात्र और Shaheen-Bagh विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक शरजील इमाम को जमानत दे दी है.

Sharjeel Imam gets bail: दिल्ली 2020 के दंगो के आरोपी और एक्टीविस्ट शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने जामानत दे दी है. हाईकोर्ट ने ये फैसला बुधवार को सुनाया. शरजील इमाम (Sharjeel imam) के ऊपर दिल्ली 2020 के दंगों में भड़काऊ भाषण देने, गैर कानूनी गतिविधि और राजद्रोह का केस चल रहा था. शरजील इमाम को लगभग साढ़े चार साल के बाद जमानत दी गई है.


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लगभग आधी सजा काट चुका Sharjeel

आरोपी Sharjeel Imam पर लगे आरोपों के लिए आधी सजा वह पहले ही काट चुका है. इसके पहले आरोपी ने जमातन के लिए फरवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद शरजील (Sharjeel imam) ने हाईकोर्ट (Delhi high court) का दरवाजा खटखटाया था. 

शरजील इमाम पर लगे थे ये आरोप

आरोपी शरजील इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. जेएनयू JNU के पूर्व छात्र और शाहीनबाग विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों के रूप में भी शरजील इमाम पर उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) की एक अदालत में केस दर्ज किया गया था. शरजील (Sharjeel imam) पर आरोप है कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ और विवादित भाषण दिया था. 

इसलिए मिली शरजील इमाम को जमानत

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने शरजील इमाम केस ये जमानत का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी ने अपनी सजा का आधा या आधे ज्यादा समय काट लिया है, तो उसे इस स्थिति में सीआरपीसी की धारा 436-ए के अनुसार जमानत दी जा सकती है. 

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