डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे है ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्यूनिकेशन इनचार्ज रहे विजय नायर, हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली, M/S परनॉड रिचर्ड कंपनी के मैनेजर बिनॉय बाबू की याचिका भी खारिज कर दी है.
यह भी पढ़ें- RRTS के लिए पैसा नहीं दे रही थी केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब
4 महीने से जेल में हैं मनीष सिसोदिया
आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. पहले सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में है.
यह भी पढ़ें- अजित पवार की बगावत के बाद बोले शरद पवार, 'हम उनको असली जगह दिखाएंगे'
इस मामले में मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उनके इशारे पर ही आबकारी नीति में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ कारोबारियों को फायदा हुआ. बदले में मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपये की रिश्वत ली. हालांकि, अभी तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया गया है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.