'देश छोड़कर नहीं जाने वाले', केजरीवाल की जमानत पर SC में सिंघवी की दलील, जज ने कही ये बात

आदित्य प्रकाश | Updated:Sep 05, 2024, 02:55 PM IST

कोर्ट में सीएम केजरीवाल का पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं. वहीं, सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं. इस मामले में सुनवाई SC में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कर रही है.

Arvind Kejriwal bail news: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बेल को लेकर सुनवाई चल रही है. इस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं. कोर्ट में सीएम केजरीवाल का पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं. वहीं, सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं. इस मामले में सुनवाई SC में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कर रही है. अरविंद केजरीवाल को कथित शराब मामले में अगर बेल हासिल होती है तो वो हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में शामिल हो सकेंगे.

अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की ये दलीलें
अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कुछ अहम बातें कही. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, वो ऐसे में देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं. मगुंटा रेड्डी के स्टेटमेंट के अलावा CBI के पास उनके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. इस बिनाह पर सीएम केजरीवाल जमानत के शर्तों को पूरा करते हैं. FIR दर्ज होने के दो साल बाद उन्हें हिरासत में लिया गया. CBI ने उन्हें जेल में डालने के लिए गिरफ्तार किया है. ED मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. 

सुनवाई के दौरान जज ने कही ये बातें
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 14 अप्रैल को आपको 160 का नोटिस प्राप्त हुआ, सीबीआई के समक्ष आपकी पेशी हुई. उन्होंने आगे कहा कि जब आप गिरफ्तार हैं. यदि फिर से आपको हिरासत में ले रहे हैं तो आपको कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Delhi liquor policy case Supreme Court Arvind Kejriwal bail abhishek singhvi