दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) पिछले कुछ सालों से बड़ी परेशानी बनकर उभरा है. हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर जानलेवा बन जाता है. शुक्रवार को इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन मसीह की बेंच ने AQMC को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लेकर फटकार लगाई है. दो जजों की बेंच ने कमीशन को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का ही इस्तेमाल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कमीशन को फटकार
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई कमीशन एक्यूएमसी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने नारजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन की ओर से अब तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं. इसके अलावा, उनकी ओर से दाखिल हलफनामे पर भी नाराजगी जताते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 अक्तूबर की तय की है.
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कमीशन के काम-काज पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के काम-काज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि साल में अब तक सिर्फ 4 बार ही बैठक हुई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कमीशन के पास दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई का अधिकार है, इसके बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है.
कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब-हरियाणा में किसानों ने पराली जलानी शुरू कर दी है. इससे पहले की स्थिति और भी खराब हो जाए इस पर कमीशन को नियंत्रण लगाना चाहिए.
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