दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Pollution) में प्रदूषण और जहरीली हवा (AQI) ने आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. प्रदूषण के भयानक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है. शैक्षिक संस्थान ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की हालत पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगाने के साथ उनके उठाए इंतजाम पर भी नाखुशी जाहिर की है.
स्कूल-कॉलेज बंद, ग्रैप-4 पाबंदियां लागू
दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Pollution) में वायु प्रदूषण का स्तर रविवार को ही 460 एक्यूआई (460 AQI) के पार था. केंद्र सरकार की समिति ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. दिल्ली सरकार ने पहले ही कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश दिया था. इसके अलावा, निर्माण और खनन से जुड़ी कई पाबंदियां भी लागू की गई हैं. डीजल वाहनों पर भी रोक लगाई गई है. दिल्ली-एनसीआर में ट्रकों के आवागमन पर भी अगले कुछ दिनों तक रोक रहेगी. अनिवार्य सेवाओं और जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए वाहनों को छूट दी गई है.
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कोर्ट के आदेश तक जारी रहेंगी पाबंदियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई थी. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक्यूआई 460 से कम होने पर भी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी. अब कोर्ट के अगले आदेश तक पाबंदियां लागू रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं-12वीं के साथ ही कॉलेजों में भी कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया है. अब अगले आदेश तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी.
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