हिमाचल भवन के बाद क्या अब बीकानेर हाउस की भी होगी कुर्की? जानें दिल्ली की कोर्ट का क्या है निर्देश

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Nov 21, 2024, 11:42 AM IST

दिल्ली में मौजूद बीकानेर हाउस.

ये मामला एक समझौते से जुड़ा हुआ है. ये समझौता राजस्थान में मौजूद नौखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुआ था. इसका पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट की ओर से कुर्क के निर्देश जारी हुए हैं.

हाल ही में दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर नीलामी के आदेश आए हुए थे. इस आदेश के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं. आपको बताते चलें कि दिल्ली में मौजूद बीकानेर हाउस की ऑनरशिप राजस्थान नगर पालिका के पास मौजूद है.

क्या है पूरा मामला?
असल में ये मामला एक समझौते से जुड़ा हुआ है. ये समझौता राजस्थान में मौजूद नौखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्रम्यान हुआ था. इसका पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट की ओर से कुर्क के निर्देश जारी हुए हैं. समझौते का पालन नहीं करने को लेकर इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही थी. इस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थीं. ये निर्देश भी उनकी तरफ से ही दिए गए हैं. 

नगर पालिका नहीं ले पाएगी बीकानेर हाउस के फैसले
दरअसल नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद को लेकर नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये देने को कहा गया था. ये आदेश 21 जनवरी 2020 की तारीख का है. इसके बाद भी नगर पालिका की ओर से एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स को कोई अमाउंट नहीं दिया गया. कुर्क का निर्देश देते दुए कोर्ट की ओर से कहा गया कि जब तक कोर्ट की ओर से अगला आदेश नहीं आता कोर्ट नगर पालिका बीकानेर हाउस को लेकर कोई भी फैसला नहीं लेगी.

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