डीएनए हिंदी: दिल्ली में प्रदूषण अब खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है जिसे देखते हुए ग्रैप 3 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. एक्यूआई भी बेहद खराब श्रेणी में है और इसे देखते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदूषण और हवा की बेहद खराब क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो दिन के लिए प्राइमरी क्लास वाली सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है. प्रदूषण की वजह से पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में पहले से ही आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई थी. प्राइमरी क्लासेज स्कूल में नहीं लगेंगी लेकिन सुविधा और जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन क्लास कराने की छूट है. बाकी क्लासेज के लिए अभी आदेश जारी नहीं किया गया है. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन समेत कई और क्षेत्रों में पाबंदी लागू की गई है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हवा और खराब (Delhi Pollution) होते देख गुरुवार शाम सभी प्राइमरी स्कूलों को अगले दो दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है. केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर, दिल्ली में सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल अगले 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे. हालांकि, स्कूलों के पास यह सुविधा है कि वह चाहें तो ऑनलाइन क्लास संचालित कर सकते हैं. हालांकि, शिक्षकों और बाकी स्टाफ के लिए स्कूल खुले रहेंगे.
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एमसीडी की ओर से स्कूल प्रशासन को दिया गया निर्देश
एमएसडी ने भी एक लेटर जारी कर बताया कि सभी प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाएं ( नर्सरी से कक्षा पांचवी तक) को 03.11.2023 और 04.11.2023 ( शुक्रवार और शनिवार) बंद रहेंगी. स्कूल में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी लेकिन इन कक्षाओं के शिक्षक ऑनलाइन मोड में क्लास ले सकते हैं. सभी स्कूल के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि अभिभावकों को इस बारे में तत्काल सूचना दें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. हालांकि, स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुले रहेंगे.
दिल्ली की हवा हो गई है बेहद खराब
दिल्ली की हवा की बात करें तो वह अब बेहद खराब की श्रेणी में है. दिल्ली-एनसीआर की हवा आज गुरुवार को और भी खराब हो गई है. शाम पांच बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 402 रहा था. नोएडा में तो प्रदूषण का स्तर और भी खराब था और यहां का एक्यूआई 450 नोट किया गया है. पूरे दिल्ली-एनसीआर के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन प बैन, डीजल गाड़ियों को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं.
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