Rau's IAS Coaching: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बच्चों के साथ हुआ 'मौत का खेल', CBI जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Sep 01, 2024, 11:55 AM IST

CBI ने कोर्ट को दिए अपने जांच में खुलासा किया है कि कोचिंग संस्थान ने 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताओं के बावजूद लगभग एक साल तक बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के काम किया था. जांच में यह भी पता चला है कि एमसीडी ने 9 अगस्त, 2021 को इमारत के लिए एक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया था.

Delhi Rau's IAS Study Circle: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अनुमोदित उपयोग का उल्लंघन करते हुए, 'जानबूझकर' बेसमेंट का कमर्शियल उपयोग करने का आरोप लगाया है. 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल (Rau's IAS Study Circle) के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में डूबने से तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी. CBI की रिपोर्ट के अनुसार, आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता ने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है.

आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी
आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए, सीबीआई ने 2 अगस्त को दिल्ली पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी और विशेष अदालत से राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह सहित अन्य आरोपियों से 'हिरासत में पूछताछ' करने की अनुमति मांगी है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने सभी आरोपियों को 4 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रखने का आदेश दिया. 


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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
सीबीआई ने अदालत को दिए अपने जांच में खुलासा किया है कि कोचिंग संस्थान ने 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं के बावजूद लगभग एक साल तक बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के काम किया था और मालिक अभिषेक गुप्ता ने बच्चों के साथ 'मौत का खेल खेला.' जांच में यह भी पता चला है कि एमसीडी ने 9 अगस्त, 2021 को इमारत के लिए एक अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया था, जिसमें बताया गया था कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग, भंडारण और अन्य गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था. इसके बावजूद, कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता ने 5 जनवरी, 2022 को नौ साल के लिए लीज़ एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें 4 लाख रुपये मासिक किराया दिया गया और स्वीकृत उपयोग का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट को लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल में बदल दिया. 

सीबीआई ने एक विशेष अदालत को बताया, 'बेसमेंट के स्वीकृत उपयोग के उल्लंघन में, पट्टादाता और पट्टाधारक ने जानबूझकर कोचिंग संस्थान चलाने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बेसमेंट का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की.' सीबीआई ने यह भी बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर क्षेत्र, जहां संस्थान स्थित है. ओल्ड राजेंद्र नगर में अक्सर मध्यम बारिश के दौरान भी बाढ़ आती है, जिससे परिसर में पानी घुस जाता है.

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