Sharjil Imam Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार  

Written By स्मिता मुग्धा | Updated: Oct 25, 2024, 03:41 PM IST

शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Sharjil Imam Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए.

दिल्ली दंगों के आरोपी (Delhi Riots Case) शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सु्प्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है. जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि यह उपयुक्त नहीं होगा. दो जजों की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाी करते हुए कहा कि याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है.

शरजील इमाम को नहीं मिली राहत
शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे और जेएनयू से पढ़ाई की है. सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने की वजह से चर्चा में आए थे. दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम साल 2020 से ही जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका साल 2022 से ही लंबित है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 25 नवंबर को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है. आप हाई कोर्ट में सीधे शीघ्र सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं. 


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शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गआ है. हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास छूट है कि वो हाई कोर्ट में मामले की शीघ्र सुनवाई की अपील कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली दंगों में शरजील इमाम के साथ जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद भी आरोपी हैं. उमर खालिद को भी साल 2020 में ही अरेस्ट किया गया था.  


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